Budget 2025 में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है—
“जब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो फिर 4-8 लाख पर 5% और 8-12 लाख पर 10% टैक्स स्लैब क्यों रखा गया है?”
अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं और इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।
12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कैसे हुई?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 87A के तहत रिबेट (छूट) बढ़ाने की घोषणा की है। इस वजह से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा।
इसके अलावा, नई टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 12.75 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
समझें पूरा गणित:
• 12 लाख तक की आय → रिबेट के कारण टैक्स जीरो
• 12.75 लाख तक की सैलरी → स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर टैक्स जीरो
• 12.75 लाख से अधिक आय → स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा
फिर टैक्स स्लैब क्यों हैं?
टैक्स स्लैब जरूरी इसलिए हैं, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा कमाने वालों को इन्हीं स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर स्लैब हटा दिए जाएं, तो 12 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए टैक्स कैलकुलेशन संभव नहीं होगा।
उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आय 13 लाख रुपये है, तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा:
टैक्स कैलकुलेशन (13 लाख रुपये की आय पर)
इनकम स्लैब टैक्स दर टैक्स की राशि
0 - 4 लाख 0% ₹0
4 - 8 लाख 5% ₹20,000
8 - 12 लाख 10%₹40,000
12 - 13 लाख 15% ₹15,000
कुल टैक्स ₹75,000
अब इस ₹75,000 टैक्स पर सेक्शन 87A के तहत छूट मिल जाएगी, जिससे आखिरी टैक्स जीरो हो जाएगा।
नई टैक्स रिजीम (2025-26) – पूरा टैक्स स्लैब
सरकार ने नई टैक्स रिजीम में निम्नलिखित स्लैब लागू किए हैं:
आय सीमा (रुपये में) टैक्स दर
0 - 4 लाख 0%
4 - 8 लाख 5%
8 - 12 लाख 10%
12 - 16 लाख 15%
16 - 20 लाख 20%
20 - 24 लाख 25%
24 लाख से अधिक 30%
कौन से लोग टैक्स देंगे और कौन नहीं?
• अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपये तक है → कोई टैक्स नहीं
• अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से ज्यादा है → टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा
क्या यह सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होगा?
यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में दी गई है। अगर कोई पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनता है, तो उसे पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा और वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन या 87A रिबेट अलग तरह से लागू होगा।
निष्कर्ष: आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ?
“12 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन टैक्स स्लैब क्यों हैं?”—इसका सीधा जवाब यह है कि टैक्स स्लैब सभी के लिए होते हैं, लेकिन 12 लाख तक की इनकम वालों को रिबेट की वजह से पूरा टैक्स माफ कर दिया गया है।
अगर आपकी आय 12.75 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा।
आपको यह बजट कैसा लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें!


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